बच्चे बन सकेंगे अंडर कवर एजेंट, इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला
सोचिए कोई मासूम बच्चा (innocent child) आपसे दोस्ती कर ले. आपके साथ रहे, आपके बारे में सब कुछ जानें और कुछ दिन बाद आपको पता चले की वो बच्चा जासूस (detective) था तो आपको कितना जोर का झटका लगेगा.
अब बच्चे भी बन सकेंगे अंडर कवर एजेंट (फोटो-पिक्साबे )
अब बच्चे भी बन सकेंगे अंडर कवर एजेंट (फोटो-पिक्साबे )
सोचिए कोई मासूम बच्चा (innocent child) आपसे दोस्ती कर ले. आपके साथ रहे, आपके बारे में सब कुछ जानें और कुछ दिन बाद आपको पता चले की वो बच्चा जासूस (detective) था तो आपको कितना जोर का झटका लगेगा. ब्रिटेन (Britain) में जल्द ही बच्चों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. ब्रिटिश सरकार (British government) ने जासूसी कानून में बड़ा बदलाव किया है. अब वहां बच्चों को भी सीक्रेट एजेंट बनाया जा सकता है. यानी बच्चों से जासूसी कराई जा सकती है.
कानून में हुआ बड़ा बदलाव Major changes in the law
ब्रिटिश सरकार ने जासूसी कानून में किए गए बदलाव के तहत सरकारी संस्थाएं (government institutions), सेना (military) और यहां तक कि गैंबलिंग रेगुलेटर (gambling regulators) भी बच्चों का जासूस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इतना ही नहीं माता-पिता के खिलाफ भी बच्चों को बतौर जासूस इस्तेमाल किया जा सकता है. अब नए कानून के मुताबिक विशेष परिस्थितियों (special circumstances) में सेना और पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों से जासूसी करवा सकती है.
नए कानून के मुताबिक ये है नियम According to the new law, this is the rule
नए कानून के मुताबिक सरकारी संस्थाएं भी बच्चों को अंडर कवर एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. जो संस्थाएं विशेष रूप से बच्चों को बतौर जासूस हायर कर सकेंगी उनमें पुलिस, MI-5, MI-6, नेशनल क्राइम एजेंसी (National Crime Agency), गैंबलिंग कमीशन (Gambling Commission) , काउंटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पर्यावरण एजेंसी और फूड स्टैंडर्ड एजेंसी (Food Standards Agency). जहां तक बच्चों से उनके माता-पिता के खिलाफ जासूसी कराने का नियम है, इसे दो हिस्से में बांटा गया है.
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इस उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे जासूसी Children of this age can spy
16 साल के कम उम्र (Children under 16 years) के बच्चों से उनके घर वालों के खिलाफ जासूसी नहीं करवाई जाएगी. हालांकि, इससे ऊपर के बच्चों से विशेष परिस्थितियों में उनके माता-पिता के पर विरोध भी हो रहा है. ब्रिटेन के चिड्रेन कमिश्नर (UK Children's Commissioner) एने लॉन्गफील्ड (Anne Longfield) ने कहा-जासूसी के काम में बच्चों का इस्तेमाल बैन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा कारण हो सकता है जब बच्चों से जासूसी कराने की नौबत आए.
दुर्लभ परिस्थिति में ही बच्चे करेंगे जासूसी Children will be spied only in rare circumstances
बतौर जासूस बच्चों के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में ही बच्चों से जासूसी कराई जाएगी. इस बिल की अन्य कारणों से पहले भी काफी आलोचना हुई है. अक्टूबर में रक्षा मंत्री जेम्स ब्रोकेनशर (Defense Minister James Brokenscher) से कहलवाया गया था कि किसी वयस्क अंडरकवर एजेंट (undercover agent ) को भी लाइसेंस टूकिल (arbitrary right to murder) नहीं दिया जाएगा.
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01:12 PM IST